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जिला ग्रामीण विकास एजेंसी

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण )

138000/-प्रति परिवार की राशि एसईसीसी 2011 डाटा परिवारों को प्रदान की जाती है जिनके पास अपना पक्के मकान नहीं है, ताकि वे बेहतर रहने की स्थिति के लिए पक्के मकान का निर्माण कर सकें ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सौ दिन की गारंटी देकर मजदूरी-रोजगार के लिए एक वित्तीय वर्ष में 277/प्रति व्यक्ति दिन एक ग्रामीण घर है जिसका वयस्क सदस्य स्वयंसेवी अकुशल मैनुअल काम करते हैं ।

1987-88 के बाद से विभाग में ओ. ओ. अतिरिक्त उपायुक्त, जींद में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा (सोलर पावर प्लांटों के रूप में), जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि को बढ़ावा दे रहा है । विभाग के माध्यम से भी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के घर प्रकाश, सौर कुकर सौर नलकूपों की तरह है, ग्रिड & पर ग्रिड बिजली संयंत्रों, सौर जल तापन प्रणाली, बायोगैस संयंत्रों आदि लागू सब्सिडी के आधार पर । विभाग राज्य में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य नामित एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है|

स्वच्छ भारत मिशन भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की । स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत 2019 तक स्वच्छ भारत को हासिल करने का लक्ष्य है ।

मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं |

  1. सफाई, स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले शौच को दूर करने के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामां य गुणवत् ता में सुधार लाने के बारे में ।
  2. स्वच्छ भारत की दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाएं ।
  3. समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सतत स्वच्छता प्रथाओं और सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना
  4. पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना ।
  5. जहाँ भी आवश्यक हो, सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों को ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस & तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना |

गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल)/पहचान (ऐ.पी.एल) परिवारों को एसबीएम (जी) के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (आई०एच०एच०एल )की एक इकाई के निर्माण के लिए 12, 000 रुपये है ।

संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 में हुई थी । योजना का उद्देश्य सांसदों को विकास प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है । संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक योजना योजना है । सांसद निर्वाचन क्षेत्र के प्रति वार्षिक संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि पात्रता ५ करोड़ रुपए है. संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत किए गए कार्यों में पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली सुविधा, स्वास्थ्य & परिवार कल्याण, सिंचाई सुविधा, गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत, रेलवे सड़क, मार्ग & सेतू, स्वच्छता & लोक ताकद, खेल, कार्य पशु परिपालन से संबंधित, डायरी & फिशरीज , कृषि कार्य &अन्य जन सुविधाएं जैसे सामुदायिक केन्द्र आदि ।

जिला प्लान योजना

2008-09 में शुरू की गई थी । 2008 से पहले, यह डी-केंद्रीकृत योजना के रूप में जाना जाता था । सामान्यत: इस योजना के अंतर्गत कार्य प्रस्ताव स्थानीय जरूरतों पर आधारित होते हैं, & ड्राफ्ट योजना बनाने के लिए जिले के भीतर ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों से पूछा जाता है. जिला विकास एवं निगरानी समिति (डी डी ऍम सी ) ने जिले के लिए मंजूर की गई धनराशि के विरूद्ध इस ड्राफ्ट प्लान से सदन की बैठक में कार्यों का अनुमोदन किया । प्राथमिकताओं को उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर अविकसित/पिछड़े क्षेत्रों के कार्यों के लिए दिया जाता है । सभी स्वीकृत कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूरा करना है । इस योजना के अंतर्गत ली गई योजनाओं/कार्यों के प्रकार नीचे दी गई तालिका में सचित्र हैं ।

अनुमत कार्य गैर-अनुमत कार्य
  1. पेयजल सुविधाएं स्थापित करना |
  2. सरकारी शिक्षण संस्थानों में कमरों का निर्माण, शौचालय, पार्किंग शेड & बी वाल्स |
  3. बिजली की सुविधा प्रदान करना ।
  4. अस्पतालों के लिए भवन/सीएचसी/पि एच सी & उनके बी वाल्स
  5. सार्वजनिक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण
  6. पंचायत घर / पब्लिक लाइब्रेरी / चौपाल / सामुदायिक केंद्र / बस कतार शेल्टर / पार्क / पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण।
  7. साइन बोर्ड प्रदान करना और तय करना।
  8. सार्वजनिक शौचालयों और बाथरूमों का निर्माण
  9. खेल गतिविधियों के लिए भवन
  10. पार्कों की सुंदरता
  11. पार्कों का सौंदर्यीकरण। सड़कों और नालियों के निर्माण
  1. वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सभी कार्य
  2. स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के अलावा सभी रखरखाव कार्य
  3. सभी चलने योग्य वस्तुओं की खरीद
  4. व्यक्तिगत / परिवार के लाभों के लिए किसी प्रकार का कार्य
  5. एक व्यक्ति की मूर्ति का निर्माण
  6. डेजर्ट कूलर / वाहन / मशीनरी / उपकरण की खरीद
  7. सरकारी कार्यालय में किसी प्रकार का काम
  8. धार्मिक पूजा के स्थानों के भीतर काम
  9. ऋण और राहत निधि प्रदान करना
  10. किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था । यह 1999 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में पुनर्गठन किया गया था । एसजीएसवाई के माध्यम से ग्रामीण बीपीएल परिवारों को स्थाई आय प्रदान करने के उद्देश्य से आय सृजन आस्तियों/आर्थिक गतिविधियों के क्रम में उंहें गरीबी से बाहर लाने के लिए ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) द्वारा एसजीएसवाई का मूल्यांकन, बैंकरों ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) और कई अंय संस्थाओं ने मिश्रित परिणाम दिखाया ।

बाहर अनुमानित २५,०००,००० 2010 तक एसएचजी में आयोजित परिवारों, केवल 22% तक पहुंचने में सफल बैंक ऋण । अध्ययनों से पता चला है कि गरीब एसएचजी के जुड़ाव और उनके ऑपरेशन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण विविधताएं थीं । एकल आजीविका गतिविधि पर जोर देते हुए वन-ऑफ अस्सेस्टिजाशन कार्यक्रम ने गरीबों की अनेक आजीविका आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया । अक्सर, पूंजी निवेश को सब्सिडी के रूप में सामने किया जाता था, सामाजिक संघटन या समूह गठन में पर्याप्त निवेश के बिना ।
समिति ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए एक ‘ आजीविका दृष्टिकोण ‘ अपनाने की सिफारिश की है । दृष्टिकोण निंनलिखित चार अंतर से संबंधित कार्य शामिल |

एनआरएलएम मिशन

एनआरएलएम कार्यान्वयन मिशन मोड में है यह वर्तमान आबंटन आधारित रणनीति से राज्यों को अपनी आजीविका-आधारित गरीबी उन्मूलन कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए सक्षम बनाने के लिए मांग आधारित रणनीति से बदलाव लाता है, (ख) लक्ष्य, परिणाम और समयबद्ध वितरण पर ध्यान केंद्रित, (सी) निरंतर क्षमता निर्माण कौशल, आवश्यक कौशल प्रदान करना और गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों के साथ संबंध बनाना, संगठित क्षेत्र में उभरते लोगों सहित, और (डी) गरीबी के परिणामों के लक्ष्य की निगरानी करना। चूंकि एनआरएलएम मांग आधारित रणनीति का पालन करता है, राज्यों में अपनी आजीविका-आधारित परिप्रेक्ष्य योजनाओं और गरीबी कम करने के लिए वार्षिक कार्य योजना विकसित करने की लचीलापन है। समग्र योजनाएं अंतर-गरीबी अनुपात पर आधारित राज्य के लिए आवंटन के भीतर होगी।

एनआरएलएम मिशन “गरीब परिवारों को लाभदायक स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए गरीबी को कम करने के लिए, जिससे गरीबों के मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में पर्याप्त सुधार हुआ।”

एनआरएलएम मार्गदर्शक सिद्धांत हैं

  • गरीबों को गरीबी से बाहर आने की तीव्र इच्छा होती है, और उनके पास सहज क्षमताएं होती हैं
  • गरीबों की सहज क्षमताओं को मुक्त करने के लिए गरीबों के मजबूत संगठनों के निर्माण और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है।
  • सामाजिक जुटाना, संस्था निर्माण और सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए एक बाहरी समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना आवश्यक है।
  • ज्ञान प्रसार, कौशल निर्माण, क्रेडिट तक पहुंच, विपणन के लिए उपयोग और अन्य आजीविका सेवाओं तक पहुंच की सुविधा को इस गतिशीलता को आगे बढ़ाता है।

एनआरएलएम मूल्य मूल मूल्य हैं जो एनआरएलएम के तहत सभी गतिविधियों को निर्देशित करते हैं:

  • सभी प्रक्रियाओं में सबसे गरीब, और ग़रीब के लिए सार्थक भूमिका शामिल करना
  • सभी प्रक्रियाओं और संस्थानों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व
  • सभी चरणों में स्वामित्व और गरीबों और उनके संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका – नियोजन, कार्यान्वयन, और निगरानी
  • सामुदायिक आत्म निर्भरता और आत्म निर्भरता

प्रत्येक पहचान ग्रामीण गरीब परिवार के कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क के तहत लाया जाना है। विशेष रूप से विशेष रूप से कमजोर समुदायों जैसे मैनुअल स्केवेन्जर्स, मानव तस्करी के शिकार, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और बंधुआ श्रमिकों पर विशेष रूप से है। एनआरएलएम ने इन समुदायों तक पहुंचने और गरीबी से स्नातक होने के लिए विशेष रणनीति तैयार की है।