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खाद्य और आपूर्ति विभाग

यह विभाग जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे एक जिले द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, 4 सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, 17 निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति और 18 उप निरीक्षक खाद्य आपूर्तियाँ, एक प्रमुख विश्लेषक और तीन जूनियर विश्लेषकों और 1 वजन एवं माप निरीक्षक शामिल हैं।

वह निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। वह अनाज (गेहूं) और इसके भंडारण की खरीद, चावल मिल से लेवी चावल लेने, राशन कार्ड की तैयारी और अनाज के वितरण और लेवी चीनी, गेहूं / आटा और के.ओइल आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए जिम्मेदार हैं। गतिविधियों को विभिन्न जिंसों अधिनियम (7.10.55) के तहत मुख्य रूप से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी विभिन्न नियंत्रण / लाइसेंस आदेशों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, एलपीजी डीजल, पेट्रोल और ईंटों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

  • 1999 में जिले में 401 उचित मूल्य की दुकानों (89 शहरी एवं 312 ग्रामीण) थीं। उचित मूल्य की दुकानें लेवी चीनी वितरित करती हैं; गेहूं का आटा और के-तेल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के जरिये सरकार द्वारा निर्धारित दर पर स्टाफ द्वारा वितरित किए गए हैं।
  • एपीएल न्यू राशन कार्ड की संख्या 2,23, 9 1 9 एवं बीपीएल राशन कार्ड की संख्या 37739 हैं।
  • 2000-2001 में गेहूं का कुल आगमन 5,38,502 मीट्रिक टन था। जिसमें से 5,34,34 9 गेहूं सरकारी एजेंसियों ने खरीदी थी। खाद्य विभाग ने 1,54,482 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा |
  • वर्ष 1 999-2000 में धान का कुल आगमन 1,86,267 मीट्रिक टन था। इनमें से खरीद एजेंसी ने 4176 मीट्रिक टन खरीदी, 14579 मीट्रिक टन लेवी चावल को मिलर्स से लिया गया था।