सेवा का अधिकार

हरियाणा सेवा का अधिकार (RTS) अधिनियम, 2014

सरकारी कार्यालयों में बिना परेशानी, भ्रष्टाचार मुक्त एवं समयबद्ध सेवा प्राप्त करने का अधिकार।

यह अधिनियम पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित एवं सहायक विषयों के प्रावधान हेतु बनाया गया है।

इस अधिनियम के अनुसार:

  • a. प्रत्येक पात्र व्यक्ति किसी भी सेवा प्राप्त करने के लिए निर्धारित अधिकारी के समक्ष विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करेगा।
  • b. निर्धारित अधिकारी पात्र व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करेगा या आवेदन को अस्वीकार करेगा। यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो इसके कारण लिखित रूप में दर्ज कर आवेदक को सूचित किया जाएगा।
  • c. निर्धारित समय सीमा उस तिथि से प्रारंभ होगी जब सेवा हेतु पूर्ण आवेदन निर्धारित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधीनस्थ अधिकारी को प्राप्त होगा। ऐसे आवेदन की विधिवत रसीद दी जाएगी।
  • d. यदि किसी नागरिक का आवेदन बिना उचित कारण के अस्वीकार किया जाता है या निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जाता, तो वह उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकता है।
  • e. इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया है।