उपायुक्त
जिला प्रशासन को जिला उपायुक्त के पास निहित किया गया है जो कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, हिसार के विभागीय आयुक्त के अधीन है। वह एक ही समय में जिला उपायुक्त , जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलेक्टर भी है | उपायुक्त होने के रूप में वह जिले का कार्यकारी प्रमुख होने के साथ साथ विकास , पंचायत , स्थानीय निकायों व नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता है | जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह कानून एवं व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और पुलिस और अभियोजन एजेंसी का प्रमुख हैं। कलेक्टर के रूप में, वह राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी हैं और भूमि राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार है और जिले में सबसे बड़ा राजस्व न्यायिक अधिकारी भी है। वह जिला चुनाव अधिकारी और पंजीकरण कार्य के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। वह अपने जिले में अन्य सरकारी एजेंसियों पर समग्र पर्यवेक्षण का अभ्यास करते हैं। वह संक्षेप में, जिला प्रशासन के प्रमुख, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय अधिकारी, जनता और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी, वह समय समय पर सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को निष्पादित करता है , सरकार द्वारा बनाये गये नियमो का संचालन करता है | डिप्टी कमिश्नर के मुख्य कार्य को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है | उपायुक्त के रूप में विकास और जन कल्याण गतिविधियों को लागू करने वाला | जिला कलेक्टर के रूप में जिला राजस्व अधिकारी | जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था कार्य प्रमुख | इस प्रकार, वह विभिन्न अवसरों पर उपायुक्त, जिला
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक में उनकी भूमिका को संक्षिप्त रूप में वर्णित किया गया है |
उप आयुक्त के रूप में
वह जिले के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नागरिक प्रशासन, विकास, पंचायत, स्थानीय निकायों के क्षेत्र में हो रहे कार्यो के जिम्मेदार होता है | अपने कार्यालय के अत्यधिक महत्व के कारण, उपायुक्त को प्रशासन में दक्षता की माप की जाती है।
लिपिक स्टाफ के काम की निगरानी के लिए, डिप्टी कमिश्नर के पास एक कार्यालय अधीक्षक होता है | वह अपने कार्यालय के विभिन्न विभागों के कामकाज का मार्गदर्शन करता है | प्रत्येक शाखा के नेतृत्व के लिए एक सहायक होता है और कार्यात्मक के बाद उसे जाना जाता है | उदाहरण के लिए, स्थापना सहायक (ई०ए०) कि देख रेख में कार्य करने वाली शाखा ई० ए० शाखा के नाम से जानी जाती है | विविध सहायक (एम० ए०) के तहत वाली शाखा को एम० ए० शाखा के रूप में जाना जाता है | एक सहायक को दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं –
उसे उसके अधीन काम करने वाले अधिकारियों के काम की निगरानी करनी होती है तथा मामलो का निपटान अपने स्तर पर करना या अपने वरिष्ठ अधिकारीयों के पास भेज कर करना होता है | एक सहायक के पास एक या एक से ज्यादा लिपिक होते हैं | उपायुक्त कार्यालय की शाखाओं की संख्या अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकती है जो कि उस जिले की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है | परन्तु आवश्यक शाखाएं लगभग सभी जिलों में होती हैं जैसे कि स्थापना शाखा, नाज़र शाखा, सदर कानूनगो शाखा, विकास शाखा (डी० ए०) , विविध शाखा (एम० ए०) , लाइसेंसिंग शाखा, शिकायत और पूछताछ शाखा, स्थानीय निधि शाखा, जिला राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत शाखा, राजस्व अभिलेख शाखा, अभिलेख एवं समस्या शाखा , सदर प्रतिलिपि एजेंसी, पंजीकरण शाखा, पेशी शाखा इत्यादि |
जिला कलेक्टर के रूप में
जिला में कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार है। वह आपराधिक प्रशासन का मुखिया है और जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की देखरेख करते हैं और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश देते हैं। जिले में जेलों और लॉक-अप के प्रशासन पर उनके पर्यवेक्षी अधिकार हैं।
उपर्युक्त कर्तव्यों के अलावा उप-आयुक्त, जिला कलेक्टर, और जिलाधिकारी के रूप में, वह विस्थापित व्यक्तियों (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1 9 54 के तहत उप कस्टोडियन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षमता में उनकी कर्तव्यों हैं: के आदेश के खिलाफ संशोधन ग्रामीण इलाकों में जमीन और घरों के आवंटन के संबंध में तहसीलदार और ग्रामीण प्रभारी अधिकारी; शहरी इलाकों में घरों और दुकानों के आवंटन के बारे में जिला किराया अधिकारी के आदेश के खिलाफ संशोधन और खाली उत्त्पत्ति के संबंध में सहायक कस्टोडियन (न्यायिक) से प्राप्त मामलों के निपटान करता है
जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में उपायुक्त की स्थिति विस्तार की जिम्मेदारियों में से एक बन गई है। जैसा कि वह नागरिक प्रशासन के कार्यकारी प्रमुख हैं, जिले के सभी विभाग, जो अन्यथा अपने स्वयं के अधिकारियों के पास है, उन्हें मार्गदर्शन और समन्वय के लिए देखें। वह नगरपालिका समितियों, बाजार समितियों, पंचायत, पंचायत समिति, सामुदायिक विकास ब्लॉक और जिला परिषद के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो पंचायती राज के अधिकार और विस्तार के विकेंद्रीकरण के साथ अस्तित्व में आई थी। वह ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में, समय-समय पर जिले में आयोजित सभी चुनावों के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित आचरण के लिए वह जिम्मेदार हैं। लोकसभा क्षेत्र / उनके जिले के निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए, वह रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। वह दशवर्षीय जनगणना के दौरान सक्रिय सहायता प्रदान करता है वह दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित और नियंत्रित करता है, आदि। वह अपने अधिकार क्षेत्र में सैन्य अधिकारियों के साथ संपर्क रखता है और सैन्य उद्देश्यों के लिए भूमि की मांग के लिए सक्षम प्राधिकरण है। सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में जो किसी भी सरकारी विभाग के क्षेत्र में विशेष रूप से नहीं आते हैं, राज्य या मध्य, वह, एक सामान्य प्रशासक के रूप में, सार्वजनिक हित में इस मामले का संज्ञान लेना आवश्यक है और उसे इसके तर्कसंगत निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए। कुछ सरकारी विभाग की मदद करना या अपने कार्यालय में मामले को संसाधित करना। संक्षेप में, ज़िन्दगी में कुछ भी महत्व नहीं है, जिसके साथ वह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं है।
अतिरिक्त उपायुक्त
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, डी.आर.डी.ए. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, अतिरिक्त उपायुक्त का पद, अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य में, उपायुक्त की सहायता के लिए बनाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त को नियमों के तहत उपायुक्त की ही शाक्तिया मिलती है।